इलाहाबाद हाईकोर्ट से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत, जेल से रिहा करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत, जेल से रिहा करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत, जेल से रिहा करने का आदेश

प्रयागराज: कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कानपुर जेल में पिछले कई महीनों से बन्द हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर जेल से रिया करने का निर्देश दिया है। इत्र कारोबारी के यहां छापेमारी में 200 करोड़ रुपये नकदी और जेवरात बरामद हुए थे। जिसके कार्रवाई में जेल गए थे। जमानत मंजूर करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पीयूष जैन की अर्जी को स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।

 आवास में छापेमारी में मिले 200 करोड़ 
मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत मंजूर कर ली और कोर्ट ने कारोबारी को व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर जेल आए रिहा करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार कानपुर के इत्र कारोबारी के आवास पर छापेमारी करने पर कई अन्य अलग- अलग जगहों से लगभग 200 करोड़ रुपये नकदी व जेवरात बरामद हुए थे। इसी के जुर्म में जेल काट रहे थे।

एक अन्य केस में पहले से मिली है जमानत
कानपुर के इत्र कारोबारी को एक अन्य केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट से जमानत मिलने से अब रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। 23 दिसंबर 2021 की रात टीम ने छापा डाला था। लंबी छानबीन के बाद 197 करोड़ की नकदी और कन्नौज में घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ था। 27 दिसंबर को पीयूष को जेल भेज दिया।