इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई ,सीबीआई दाखिल करेगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई ,सीबीआई दाखिल करेगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई ,सीबीआई दाखिल करेगी रिपोर्ट

प्रयागराज: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज फिर होगी। सीबीआई के अधिवक्ता की तरफ से बहस जारी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामले से जुड़े सीबीआई के अधिवक्ता से साक्ष्यों ब्योरे पर जानकारी मांगी थी। मामले में जमानत अर्जी की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह कर रहे हैं।

 इलाहाबाद हाईकोर्ट को सीबीआई देगी मांगी जानकारी 
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव से कोर्ट ने विवेचना के दौरान बरामद साक्ष्यों ब्‍योरे की जानकारी मांगी थी। केस पत्रावली पर ब्‍योरा उपलब्ध न होने के कारण कोर्ट ने रिकार्ड पेश करने को कहा था। जिसपर आज कोर्ट सुनवाई होगी।

आत्महत्या के लिए किया गया मजबूर
सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने दलील पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि चार्जशीट दाखिल हो गई है। कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है। याची पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। जमानत अर्जी के खिलाफ सीबीआई अपनी तर्क देगी।

जेल में बंद है तीनों अभियुक्त
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि पिछले साल 20 सितंबर की शाम अल्लापुर स्थित श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के अतिथि कक्ष में मृत मिले थे। उनका शव पंखे में रस्सी के फंदे से लटका मिला था। सेवादारों ने धक्का देकर दरवाजा खोलने के बाद रस्सी काटकर उनका शरीर फंदे से उतारा था।

मौके पर मिला था सुसाइड नोट
उस समय तत्कालीन आईजी केपी सिंह और सम्बन्धित थाने की पुलिस को कमरे में कई पन्ने का सुसाइड नोट मिला था जिसमें नरेंद्र गिरि ने अपनी मौत के लिए पुराने शिष्य आनंद गिरि, मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी तथा उसके बेटे संदीप तिवारी को दोषी ठहराया था। आत्महत्या करने के लिए आनंद द्वारा तैयार किसी वीडियो का जिक्र किया था। इसके बाद से आनंद गिरि समेत तीनों आरोपी जेल में बंद है।