शराब के लिए पैसे न मिलने पर मां की हत्या, बेटे को 10 वर्ष का कठोर कारावास

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराब के लिए रुपये न मिलने पर अपनी मां की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी बेटे को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

शराब के लिए पैसे न मिलने पर मां की हत्या, बेटे को 10 वर्ष का कठोर कारावास

शराब के लिए पैसे न मिलने पर मां की हत्या, बेटे को 10 वर्ष का कठोर कारावास

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराब के लिए रुपये न मिलने पर अपनी मां की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी बेटे को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सण्डीला थाना क्षेत्र के ग्राम सनई निवासी राजकुमार कोई नियमित काम-धंधा नहीं करता था और शराब का आदी था। 1 जुलाई 2022 की सुबह उसने खेत में बने छप्पर के पास अपनी मां रामपती से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। मां द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर वह आपा खो बैठा और पास में पड़ी ईंट उठाकर उनके सिर पर हमला कर दिया।

हमले में रामपती गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें उपचार के लिए लखनऊ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने राजकुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

यह फैसला नशे की लत से उत्पन्न अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है और समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है।