पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, पति-पत्नी और पुत्र को उम्रकैद की सजा

जौनपुर। पुरानी रंजिश में फावड़े से हमला कर युवक की हत्या करने के करीब पांच साल पुराने मामले में अदालत ने पति, पत्नी और उनके पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, पति-पत्नी और पुत्र को उम्रकैद की सजा

जौनपुर। पुरानी रंजिश में फावड़े से हमला कर युवक की हत्या करने के करीब पांच साल पुराने मामले में अदालत ने पति, पत्नी और उनके पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महराजगंज थाना क्षेत्र के बेदौली गांव निवासी बेबी सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 11 अक्टूबर 2021 की सुबह करीब सात बजे उनके पति जितेंद्र कुमार सिंह घर के बाहर समरसेबल के पास झाड़ू लगा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के नितेश सिंह उर्फ भोलू पुत्र कृपाशंकर, कृपाशंकर पुत्र कल्पनाथ सिंह और पुष्पा देवी पत्नी कृपाशंकर वहां पहुंचे।

आरोप के मुताबिक, पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के दौरान नितेश सिंह ने फावड़े से जितेंद्र कुमार सिंह के सिर पर वार कर दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान शोर सुनकर मौके पर पहुंचे विकास सिंह और अजीत सिंह को भी आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

अदालत ने नितेश सिंह उर्फ भोलू, कृपाशंकर और पुष्पा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।