गैंगस्टर के आरोपी को आठ साल कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड
गैंगस्टर के आरोपी को आठ साल कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड
आजमगढ़. गैंगस्टर के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला गैगस्टर कोर्ट के जज जैनेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार सरायमीर थाना प्रभारी एमपी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपचंद उर्फ दीपू पुत्र महादेव निवासी कोल्हुआ थाना सरायमीर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक गैंग बना रखा है। इस गैंग में उसके भाई शिवचंद तथा ललई पुत्रगण महादेव उसका सक्रिय सहयोग करते है। इस गिरोह ने कई गंभीर अपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शिवचंद के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी शिवचंद को आठ साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
साबरमती एक्सप्रेस ने निकला धुंए का गुबार तो मची अफरातफरी
आजमगढ़. साबरमती एक्सप्रेस मंगलवार को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से चलकर सठियांव क्रासिंग के पास पहुंची, तभी बोगी के नीचे से धुंआ निकलने लगा। ट्रेन से उठता धुंए का गुबार देख यात्रियों में अफरातफरी मच गई। करीब 15 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। तकनीकी समस्या के समाधान के बाद उसे रवाना किया गया।
अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस मंगलवार को अपने निर्धारित समय से लगभग एक घंटा विलंब से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां से 9.10 बजे ट्रेन रवाना होकर जैसे ही सठियांव क्रासिंग के आगे पहुंची, तभी ट्रेन के बोगी नंबर एस-4, एस-5 के नीचे से धुंआ निकलने लगा। यह देखकर यात्रियों में अफरातफरी मच गई। इसकी सूचना मिलते ही ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन के कर्मचारी गड़बड़ी को खोजने में जुट गए। ट्रेन कर्मियो के अथक प्रयास के बाद पता चला कि ट्रेन के पहिए के ब्रेक शू रगड़ खा रहे हैं, जिसके चलते धुंआ निकल रहा है। ट्रेन कर्मियो ने तत्काल गड़बड़ी को दुरुस्त किया।
