नाबालिक लड़के को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस वर्ष की सजा
नाबालिक लड़के को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस वर्ष की सजा
वाराणसी। नाबालिक लड़के को बहला-फुसलाकर बांस कोठी में ले जाकर उसके साथ अप्राकृत दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट प्रथम त्रिभुवन नाथ की अदालत ने गड़सडा चोलापुर निवासी अभियुक्त अजय प्रकाश उर्फ इंदल को दोषी पाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 41 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 35 हजार रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदृत नारायण सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रमेश कुमार ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 5 जुलाई 2015 को दिन में 12 बजे गड़सडा चोलापुर निवासी अभियुक्त अजय प्रकाश उर्फ इंदल उसके 7 वर्षिय पुत्र को घर से कुछ दुर स्थित बांस की कोठी में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और उसे तीन रूपये देकर कहा कि किसी से बताना मत। उसका लड़का रोता हुआ घर आया और सारी बात बताई तो उसने चोलापुर थाने में प्रार्थनापत्र दिया। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार कर थाने लेतें आई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। इस दौरान अभियुक्त के घर के लोग सुलह समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
