मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, आजमगढ़ में गुर्गे श्याम बाबू को आठ साल की सजा तो मऊ में उमेश सिंह की 46.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, आजमगढ़ में गुर्गे श्याम बाबू को आठ साल की सजा तो मऊ में उमेश सिंह की 46.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, आजमगढ़ में गुर्गे श्याम बाबू को आठ साल की सजा तो मऊ में उमेश सिंह की 46.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

आजमगढ़. जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी गुर्गे श्याम बाबू पासी को आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट ने मंगलवार को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं दूसरी तरफ मऊ में मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रहे उमेश सिंह की 46.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश हुआ है।

गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी को 8 वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि 2014 में आजमगढ़ के ऐरा कला में सड़क निर्माण के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 आरोपी हैं। मुख्तार अंसारी पर षडयंत्र रचने का आरोप लगा है। मुख्तार के अलावा इस मामले में राजेंद्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरिकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेष मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह और अनुज कनौजिया शामिल थे। श्याम बाबू पासी बुलंदशहर की जेल में बंद है।

इसी क्रम में मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की 46.71 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश हुआ है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त उमेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उमेश सिंह और उसकी पत्नी शीला के नाम मौजा भुजौटी 1530.9 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 17 के रकबा 597 कड़ी में से 298.5 कड़ी और आराजी नंबर 17 में ही ओमप्रकाश से क्रय की गई भूमि जिसका रकबा 56 कड़ी है। वहीं पत्नी के नाम से क्रय की गई भूमि रकबा 245 कड़ी है। इन दोनों आराजी में निर्मित दो मंजिला पक्के भवन को गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्क करने के आदेश जारी किए। कुर्क की जाने वाली जमीन और उन पर निर्मित दो मंजिला पक्के मकानों का बाजार मूल्य लगभग 46.71करोड़ है।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से निर्मित संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्तियां खड़ी की हैं। उनका चिह्नीकरण कर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।