ज्ञानवापी प्रकरणः शृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर बुधवार को भी जारी रहेगी बहस

ज्ञानवापी प्रकरणः शृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर बुधवार को भी जारी रहेगी बहस

ज्ञानवापी प्रकरणः शृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर बुधवार को भी जारी रहेगी बहस

वाराणसी. ज्ञानवापी प्रकरण में परिसर स्थित मां शृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जवाबी पक्ष रखते हुए फिर दोहराया कि सिविल कोर्ट को इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं। अदालत अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को जवाबी बहस जारी रखने के लिए ने 24 अगस्त की सुबह 11:30 बजे का समय नियत किया है।

 केवल वक्फ बोर्ड ही सुनवाई और फैसला कर सकता है प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता शमीम अहमद ने दौरान-ए-जिरह मंगलवार को भी एक दिन पहले वाला तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। लिहाजा ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का सिविल कोर्ट इस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। इस पर केवल वक्फ बोर्ड ही सुनवाई और फैसला कर सकता है।
 
जल्द आएगा फैसलाः अधिवक्ता विष्णु जैन वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि प्रतिवादी अंजुमन कमेटी का ये कहना कि ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ नंबर 100 के रूप में पंजीकृत है, ये पूरी तरह से गलत है। अब बुधवार को प्रतिवादी की जवाबी बहस पूरी होने के हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगेा। उन्होंने उम्मीद जताई कि फैसला जल्द आएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मसाजिद कमेटी ने कल की अपनी बात फिर दोहराई है। मंदिर औरंगजेब ने अधिग्रहीत किया था। उनका मानना है कि औरंगजेब भारत का शासक था। हम ज्ञानवापी मामले में वक्फ संपत्ति की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करेंगे।