ACB के छापे के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, करीबियों के घर मिले 24 लाख कैश व हथियार
ACB के छापे के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, करीबियों के घर मिले 24 लाख कैश व हथियार
नई दिल्ली. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार रात आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है. एसीबी को उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और सबूत मिले हैं. इन्हीं के आधार पर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई. एसीबी ने उनसे करीब साढ़े पांच घंटे पूछताछ की. बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी एसीबी दिल्ली के केस एफआईआर नंबर 5/2020 में शामिल होने के आरोप में की गई है. उससे पहले आज सुबह एसीबी ने खान के कुछ ठिकानों पर छापे मारे थे. दो ठिकानों से 24 लाख रुपये कैश की बरामदी हुई है. इसके अलावा खान के बिजनेस पार्टनर के पास हथियार और कारतूस भी मिले थे.
आप विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर जब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दबिश दी तो खान ने ट्वीट किया- ‘मुझे पूछताछ के लिए ACB दफ्तर बुलाया गया और पीछे से मेरे घरवालों को प्रताड़ित करने दिल्ली पुलिस को भेजा गया. एलजी साहब, सच को कभी आंच नहीं आती है याद रखिएगा. मुझे इस देश के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.’ दरअसल, एसीबी ने खान के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. इस दौरान जांच टीम को उनके बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से हथियार और कारतूस मिल गए. यहां टीम को 12 लाख रुपये कैश भी मिला.
खान पर ये लगे हैं आरोप
बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी की, उसकी संपत्तियों में किरायेदारी का निर्माण किया, उन्होंने गाड़ियों की खरीदी में भ्रष्टाचार किया और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति की. इस संबंध में एसीबी ने साल 2020 में जनवरी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया था.
हाई कोर्ट से मिल चुकी राहत
दूसरी ओर, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत भी दी. दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर से जुड़ी कार्रवाई को लेकर खान पर केस दर्ज था. अब हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.