नाव चलाने के लिए अब लाइसेंस हुआ अनिवार्य

नाव चलाने के लिए अब लाइसेंस हुआ अनिवार्य

नाव चलाने के लिए अब लाइसेंस हुआ अनिवार्य

वाराणसी।आध्यात्मिक नगरी काशी में अब गंगा नदी में नावों को संचालित होने के लिए स्मार्ट लाइसेंस कार्ड की जरूरत पड़ेगी।पिछले दिनों गंगा में श्रद्धालुओं की स्नान के दौरान डूबने तथा नौकायन आदि के दौरान नाव पलटने की घटनायें अधिक हुई है। घटनाओं के देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने नावों के पंजीकरण और लाइसेन्सिंग के कार्य को नियमित कराने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ सभी नावों पर पंजीकृत लाइसेन्सिंग नंबर मेटलबार पर दर्ज भी कराना होगा। संबंधित नाव का स्मार्ट लाइसेन्सिंग प्लास्टिक कोटेड कार्ड जारी किया जाएगा।

नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने प्रभारी अनुज्ञप्ति अधिकारी पीके द्विवेदी को निर्देशित किया है कि दर्शनार्थियों,पर्यटकों की सुविधाओं और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्मार्ट लाइसेन्सिंग प्लास्टिक कोटेड कार्ड में संबंधित नाव का समस्त विवरण नाविक के फोटो के साथ-साथ दर्ज किया जाए। जिसमें नाविक का नाम,नाव का प्रकार, नाव के इंजन की श्रेणी, नाव की क्षमता, नाव पर सुरक्षा उपकरण का विवरण, नाविक का आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर कार्ड पर वर्णित समस्त विवरण दर्ज किए जायेंगे।

स्मार्ट लाइसेन्सिंग प्लास्टिक कोटेड कार्ड का साइज वैहिकल एक्ट के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले वाहन लाइसेन्स कार्ड के बराबर होगा।कार्ड पर नगर निगम के अनुज्ञप्ति अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी होगा। आगामी दिनों में गंगा नदी में किसी भी प्रकार की नाव दुर्घटना आदि के समय नाव पर लगाए गए मेटलबार पर दर्ज पंजीकृत लाइसेन्स नंबर से लाइसेन्स धारक का पूरा ब्यौरा नगर निगम वाराणसी के वेबसाइट पर तत्काल देखा जा सकेगा।जिससे दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नाविक की जिम्मेदारी तय करते हुए जल पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा सके।,

वाराणसी।आध्यात्मिक नगरी काशी में अब गंगा नदी में नावों को संचालित होने के लिए स्मार्ट लाइसेंस कार्ड की जरूरत पड़ेगी।पिछले दिनों गंगा में श्रद्धालुओं की स्नान के दौरान डूबने तथा नौकायन आदि के दौरान नाव पलटने की घटनायें अधिक हुई है। घटनाओं के देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने नावों के पंजीकरण और लाइसेन्सिंग के कार्य को नियमित कराने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ सभी नावों पर पंजीकृत लाइसेन्सिंग नंबर मेटलबार पर दर्ज भी कराना होगा। संबंधित नाव का स्मार्ट लाइसेन्सिंग प्लास्टिक कोटेड कार्ड जारी किया जाएगा।

नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने प्रभारी अनुज्ञप्ति अधिकारी पीके द्विवेदी को निर्देशित किया है कि दर्शनार्थियों,पर्यटकों की सुविधाओं और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्मार्ट लाइसेन्सिंग प्लास्टिक कोटेड कार्ड में संबंधित नाव का समस्त विवरण नाविक के फोटो के साथ-साथ दर्ज किया जाए। जिसमें नाविक का नाम,नाव का प्रकार, नाव के इंजन की श्रेणी, नाव की क्षमता, नाव पर सुरक्षा उपकरण का विवरण, नाविक का आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर कार्ड पर वर्णित समस्त विवरण दर्ज किए जायेंगे।

स्मार्ट लाइसेन्सिंग प्लास्टिक कोटेड कार्ड का साइज वैहिकल एक्ट के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले वाहन लाइसेन्स कार्ड के बराबर होगा।कार्ड पर नगर निगम के अनुज्ञप्ति अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी होगा। आगामी दिनों में गंगा नदी में किसी भी प्रकार की नाव दुर्घटना आदि के समय नाव पर लगाए गए मेटलबार पर दर्ज पंजीकृत लाइसेन्स नंबर से लाइसेन्स धारक का पूरा ब्यौरा नगर निगम वाराणसी के वेबसाइट पर तत्काल देखा जा सकेगा।जिससे दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नाविक की जिम्मेदारी तय करते हुए जल पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा सके।