मुख्तार के गुर्गे श्यामबाबू पासी को आठ वर्ष की सजा:आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैंसला,

मुख्तार के गुर्गे श्यामबाबू पासी को आठ वर्ष की सजा:आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैंसला,

मुख्तार के गुर्गे श्यामबाबू पासी को आठ वर्ष की सजा:आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैंसला,

आजमगढ़ कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी को हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी श्याम बाबू पासी पर वर्ष 2013 में बाइक सवार अरूण जायसवाल को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस संबंध में मेंहनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सजा मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाई है। आरोपी मेंहनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। आरोपी श्याम बाबू पासी पर एक दर्जन से अधिक मुकदमें जिले और अन्य जनपदों में दर्ज हैं।

छह सितंबर को भी सुनाई गई है सजा
मुख्तार के गुर्गे आरोपी श्याम बाबू पासी को इससे पूर्व छह सितंबर 2022 को जिले के तरवां थाना क्षेत्र के एराकला सड़क निर्माण के दौरान की गई गोलीबारी में मजबूर की मौत हुई थी। इस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी सहित 11 आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिले की कोर्ट ने आरोपी को आठ वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार के साथ इस मामले में राजेन्द्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरिकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेष मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह और अनुज कनौजिया शामिल थे। श्याम बाबू पासी बुलंदशहर की जेल में बंद है। श्याम बाबू पासी मुख्तार गैंग के लिए काम करता था।

पत्नी के नाम खरीदी थी स्कार्पियो
इस मामले में जिले की पुलिस ने आरोपी की स्कार्पियो जो कि पत्नी सावित्री के नाम खरीदी थी उसे जब्त भी किया है। जिले की पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार चलता रहेगा।