उच्च न्यायालय ने जिला जज के आदेश पर लगायी रोक
उच्च न्यायालय ने जिला जज के आदेश पर लगायी रोक
उच्च न्यायालय ने जिला जज के आदेश पर लगायी रोक
जौनपुर/ केराकत तहसील क्षेत्र में स्थगन आदेश के उलंघन प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल को जिला जज द्वारा पारित कारावास के स्थगन आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर पूर्व में किए गए सिविल जज का आदेश बहाल कर दिया है। विवादित जमीन पर पूर्व की स्थिति क़ायम करने का निर्देश जारी किया है।
सिविल जज जूनियर डिविजन शाहगंज जौनपुर श्री मनोज कुमार के द्वारा 15 सितंबर 2021 को तत्कालीन एसडीएम केराकत तहसीलदार व लेखपाल को एक माह की सिविल जेल का आदेश तथा वर्तमान एसडीएम को 10 अप्रैल 2007 के स्थगन अनुसार जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को एक माह में हटाकर पूर्वत कराने का आदेश भी पारित किया था। जिसके विरुद्ध अपील जिला जज जौनपुर के यहां दाखिल हुई दिनांक 20 सितंबर 2021 को जिला जज महोदय ने सिविल जज जूनियर डिवीजन शाहगंज के आदेश को स्थगित कर दिया। इसके बाद लेखपाल ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कैविएट प्रस्तुत किया।
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जीत नारायण के द्वारा प्रस्तुत रीट पर सुनवाई करते हुए दिनांक 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज जौनपुर के आदेश को स्थगित कर के एसडीएम केराकत को आदेशित किया कि 10 अप्रैल 2007 को पारित स्थगन आदेश के अनुसार जमीन पर किए गए समस्त अवरोधों को हटाकर जमीन पूर्वत कराई जाये।
