नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

वाराणसी। नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) तृतीय अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने ग्राम काशीपुर, थाना सिन्धोरा निवासी धीरज पटेल को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व विवेक यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने सिन्धोरा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट इससे कि दर्ज कराई थी कि प्रार्थी की बेटी सुबह 7:00 बजे अपने स्कूल में पढ़ने गई थी। शाम 2:00 बजे स्कूल छूटने के बाद घर वापस नहीं आई, हम लोग उसकी काफी तलाश किये। स्कूल तथा संबंधित जगहों पर खोजबीन किये परंतु वह कहीं नहीं मिली। उसकी लड़की कक्षा 9 में पढ़ती है जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। जहां तक पीड़िता की उम्र का संबंध है इस संबंध में केस डायरी के साथ संलग्न जन्म प्रमाण पत्र व अंकपत्र बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 4 व 5 में पीड़िता की जन्म तिथि 1 दिसंबर 2005 उल्लेख है, जिसके अनुसार गणना करने पर पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिक पाई जाती है।