जौनपुर \ भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं, अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग भेजा जाय जेल ,आरोप

जौनपुर \ भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं, अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग भेजा जाय जेल ,आरोप

जौनपुर \ भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं, अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग भेजा जाय जेल ,आरोप

नौकरी से बर्खास्त किया जाये बल्कि उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाये

जौनपुर,मड़ियाहूं \ बता दे आपको दिनांक 27.05.2023 के वाद संख्या 3063/2021 न्यायालय तहसीलदार मड़ियाहूं जौनपुर के आदेश "आराजी संख्या 934/8मि0/0.132 हे0 सम्पूर्ण अंश से विक्रेता निर्मला देवी पुत्री अननत प्रसाद उर्फ अनंत प्रसाद गुप्ता पत्नी गणेश प्रसाद भदोही हाल पता चक इनायत तहसील भदोही जिला संत रविदास नगर भदोही का नाम बैनामा दिनांक 03.07.2021 के आधार पर निरस्त करके क्रेता राजकुमार पाल पुत्र राम लखन पाल निवासी ग्राम गद्दोपुर पोस्ट बेलवां परगना बरसठी तहसील मड़ियाहूं जौनपुर का नाम बतौर बैदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जाये" के खिलाफ विपक्षी श्रीमती रीता देवी पत्नी विनय कुमार सिंह, मड़ियाहूं जौनपुर ने दिनांक 30.05.2023 उपजिलाधिकारी महोदय मड़ियाहूं जौनपुर को मनगढ़ंत कहानी के जरिए अपील की गई कि न्यायालय तहसीलदार मड़ियाहूं जौनपुर के उक्त आदेश पर रोक लगाई जाए। उक्त अपील से ठीक एक दिन पहले दिनांक 29.05.2023 को प्रार्थी ने एक "कैबियेट प्रार्थना पत्र" (Caveat Petition) माननीय उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं जौनपुर के यहां दाखिल की इस अपील के साथ कि बगैर सुनवाई के आराजी संख्या 934/8मि0/0.132 हे0 के मसले पर कोई भी आदेश या निर्णय न लिया जाए जैसा कि कानून की किताबों में कैबियेट का विवरण दर्ज है। अफसोसनाक बात ये है कि बगैर सुनवाई का मौका दिये दिनांक 31.05.2023 को माननीय उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं जौनपुर के जरिए श्रीमती रीता सिंह पत्नी विनय कुमार सिंह को स्थगनादेश दे दिया गया जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की घोर उपेक्षा है और कैबियेट को नये सिरे से परिभाषित करने की गैरकानूनी कोशिश है।

 बता दे आपको । प्रीति राजकुमार पाल जो की जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 51 जनपद जौनपुर के जरिए 03 जुलाई 2021 में निर्मला गुप्ता स्थाई निवासी भदोही से एक भूखंड संख्या 934/मि० 8/0.132 हेक्टेयर गणेश टाकीज़ (डाक बँगला के पास) मड़ियाहूं जौनपुर में बाउन्डरी वाल सहित रजिस्ट्री करवाई जिसे उक्त विपक्षी महिला के दबंग व बदमाश किस्म के भू-माफिया पति विनय कुमार सिंह उर्फ़ झगड़ू सिंह जिसकी पारिवारिक पृष्टभूमि जो कि मूर्ति चोरी और अबैध शराब का धंधा है जिसमें विनय सिंह उर्फ़ झगड़ू सिंह के बड़े भाई अरविंद सिंह उर्फ़ मखड़ू सिंह के कुकर्मों को अखबारों ने भी जगह दी है और इस प्रवृत्ति के लोग भूखंड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। दिनांक 5 जुलाई, 2022 को मुझे और मेरे पति श्री राज कुमार पाल को धमकी देकर भूखंड छोड़ने के लिए जबरन दबाव बनाया गया और बाद में उक्त भूखंड में निर्मित चहारदीवारी का गेट उक्त भूमाफिया के जरिये तोड़ दिया गया हालांकि शिकायत के बावजूद भी कानुनी कार्यवाही विचाराधीन है।

पीड़ित का कहना है की उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं जौनपुर ने किसी दबाव के तहत जल्दबाजी में निर्णय/आदेश देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का न सिर्फ उलंघन किया है बल्कि भारत की जनता को समर्पित भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने के साथ ही साथ कानूनी में परिभाषित "कैवियेट" को बेजां तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई है जिस हेतु पीड़ित ने न्याय की अपेक्षा रखते हुए मांग की है l उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं जौनपुर को बगैर किसी अग्रिम देरी के न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया जाये बल्कि उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाये ताकि मुल्क के सबसे बड़े कानूनी दस्तावेज भारतीय संविधान की रक्षा हो सके और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के भारत का निर्माण करते हुए आम आदमी को न्याय मिल सके। जबकि पीड़ित के पास उक्त के संबंध में सभी दस्तावेज है जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करवाया जायेगा।

रिपोर्ट, विजय प्रताप टाइम्स