गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को किया गया आतंकी घोषित
गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को किया गया आतंकी घोषित
गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को आतंकी घोषित कर दिया गया है. ATS ने उसके ऊपर 'UAPA' एक्ट यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. मुर्तजा पर UAPA की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं. इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं.
रिमांड खत्म होने के साथ ही ATS ने मुर्तजा को गोरखपुर दीवानी कहचरी के ACJM फर्स्ट दीपक नाथ सरस्वती की कोर्ट में पेश किया गया. यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है. एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था.
इसके साथ ही ATS ने मुर्तजा का केस लखनऊ लखनऊ ट्रांसफर कराने की कोर्ट में अर्जी भी दी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह केस NIA कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी. इसके साथ ही मुर्तजा को 30 अप्रैल तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया.
अब्बासी अब ATS वालों पर भी हमलावर हो रहा है. पूछताछ के दौरान पुलिसवालों का करीब आना, उसको पसंद नहीं आ रहा है. शातिर मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान एक सिपाही को कोहनी से मार दिया. ये वही कोहनी थी, जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था. एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के चेहरे पर नाखून से वार कर दिया. इतना ही नहीं, मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम से भी मुर्तजा भिड़ गया. ऐसे में ATS के अफसर उस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं.
