भाजपा नेता की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज
भाजपा नेता की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज
वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने भाजपा नेता पशुपति सिंह की हत्या के मामले में दो आरोपियों छित्तूपुर सिगरा निवासी मंटू सरोज व मनीष पांडे की जमानत अर्जी अपराध की गम्भीरता को देखते हुए बुधवार को ख़ारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ल व वादी के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह 'गौतम' ने जोरदार बहस कर खारिज कराया। प्रकरण के मुताबिक सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में बीते 13 अक्टूबर 2022 की रात शराब पीने के बाद हुए मारपीट में छुड़ाने गये पशुपति सिंह की कुछ मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। जिस मामलें में उनके छोटे बेटे राजन की ओर से 17 लोगों के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें से 14 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मदद से बाप-बेटे को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने पशुपति सिंह को मृत घोषित कर दिया। राजन के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई, उसका इलाज हुआ। वारदात की जानकारी मिलते हुए पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश, अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचे थे।
