सरकारी चकमार्ग को खाली करने की नोटिस, खाली नहीं किया तो चलेगा बाबा का बुल्डोजर
सरकारी चकमार्ग को खाली करने की नोटिस, खाली नहीं किया तो चलेगा बाबा का बुल्डोजर
ज्योति मौर्या
जौनपुर
बदलापुर, देवरिया :- ग्राम पंचायत देवरिया निवासी पृथ्वीपाल पुत्र जैईलू द्वारा सरकारी चकमार्ग पर मकान का निर्माण करके कब्जा किया गया था । जिसको खाली करने के लिए न्यायालय तहसीलदार बदलापुर के न्यायालय में धारा 122 बी के तहत क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश 08-04-2015 को ही दिया गया था । लेकिन राजस्वकर्मियों के मिलीभगत के कारण अतिक्रमण नहीं खाली कराया जा सका । पीड़ित उदयराज यादव पुत्र स्व ईश्वरदेव द्वारा जिसका आवागमन पूर्णरुप से बॉधित हो गया था , बार बार प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को देकर निराश हो गये थे । पीड़ित द्वारा एडवोकेट कृष्णा सिंह यादव जो कि माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट में सेवाये देने के साथ साथ बदलापुर में भी आवश्यकतानुसार अपनी सेवायें दे रहे हैं उनसे सम्पर्क किया गया । एडवोकेट द्वारा समस्त साक्ष्य एकत्रित करके जिलाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में हो रहे सम्पूर्ण समाधान दिवस बदलापुर में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए लेखपाल के ऊपर सरकारी चकमार्ग को खाली न करवाकर तस्बेतानी दिखाकर बार बार गलत रिपोर्ट लगाये जाने और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गम्भीर आरोप लगाया गया । जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार बदलापुर व लेखपाल ग्राम पंचायत देवरिया के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकारी चकमार्ग से अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए निर्देशित किया गया । जिसके संबंध में अतिक्रमण खाली करने की नोटिस पृथ्वीपाल पुत्र जैईलू के मकान पर लेखपाल द्वारा 2 दिसम्बर 2022 को चस्पा कर दिया गया है । राजस्व विभाग द्वारा नोटिस में 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा खाली करने के लिए पृथ्वीपाल पुत्र जैईलू को कहा गया है । यदि इनके द्वारा अवैध कब्जा सरकारी चकमार्ग से खाली नहीं किया गया तो राजस्वकर्मियों द्वारा प्रशासन के साथ बलपूर्वक हटा दिया जायेगा तथा उसे हटाने का व्यय भार भी अवैध कब्जा करने वाले से वसूला जायेगा ।
